इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ' के तहत महिलाएं ऋण के लिये आवेदन करें। Daily Chittorgarh
चित्तौड़गढ़ 16 जुलाई 2021 । डेली चित्तौड़गढ़
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु ' इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ' लागू की गई है जिसमें महिलाएं ऋण हेतु आवेदन कर सकती है । योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है । नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ - साथ पूर्व स्थापित उद्योग भी विस्तार / विविधिकरण / आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेगे । योजनान्तर्गत व्यक्तिगत महिला आवेदक के साथ - साथ संस्थागत आवेदक , महिला स्वयं सहायता समूह , महिला स्वयं सहायता समूह के कलस्टर , महिला स्वयं सहायता समूह के फेडरेशन भी पात्र है । यदि कोई महिला फर्म या कम्पनी बनाती है तो वह भी ऋण हेतु आवेदन कर सकती है ।
ऋण आवेदन हेतु पात्रता
1.व्यक्तिगत ऋण आवेदन हेतु आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवशक है ।
2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
3. महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के कलस्टर राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होकर पंजियन होना आवशक है तथा समूहों के क्लस्टर / फेडरेशन की स्थिति में उनका नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा । ऋण सीमा एवं ब्याज अनुदान - इस योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा निनिर्माण , सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना , विस्तार , विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देष्य हेतु संयत्र एवं मषीन , वर्क शेड / भवन , फर्नीचर , उपकरण , कच्चे माल इत्यादि के लिए योजनान्तर्गत आवेदक निम्नानुसार ऋण एवं प्राप्त ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाता है- व्यक्तिगत आवेदक 50 लाख रु तक ऋण राशि तथा स्वंय सहायता समूहों का समूह ( क्लस्टर या फेडरेशन ) 1 करोड रु तक प्रण राशि स्वीकत करने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत आवेदक को स्वीकृत ऋण राशि पर 25 प्रतिशत ऋण अनुदान दिया जाता है । तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विधवा / परित्यक्ता / हिंसा से पीडित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं को स्वीकृत ऋण राशि पर 30 प्रतिशत ऋण अनुदान दिया जाता है । योजना में आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा ।
आवेदन ई . मित्र के माध्यम से एस एस ओ आईडी से आवेदन किये जा सकते है ।
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